सुल्तानपुर जिले के MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि केस में सुनवाई टली,अब 22 अगस्त को होगी सुनवाई

सुल्तानपुर :  जिले के MP/MLA विशेष कोर्ट में रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में शुक्रवार को सुनवाई टल गई. राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि साक्षी के नहीं आने से सुनवाई नहीं हो सकी.हालांकि वादी मुकदमा भाजपा नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय का कहना है कि गवाह मौजूद था.

 

लेकिन पीओ के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हुई.विशेष अदालत ने अब 22 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था.उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी.

 

इससे वे आहत हुए थे.कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली। राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था.फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया.विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी.इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया.दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे.

 

 

उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और स्वयं को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है.28 अप्रैल को वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता ने कोर्ट में कोतवाली देहात के पिताम्बरपुर कला निवासी अनिल मिश्रा को बतौर गवाह पेश किया था.राहुल गांधी के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की.जिरह की कार्रवाई पूर्ण नहीं होने पर सुनवाई आगे के लिए नियत की गई थी। पिछली पेशी पर भी साक्षी के नहीं आने से सुनवाई टली थी.

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