औरंगाबाद: महिला से अवैध संबंध मामले में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9वें पंकज पांडे ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है. मामला बारूण थाना की एक कांड से जुड़ा है, जिसमें निर्णय पर सुनवाई करते हुये काराधिन अभियुक्त थाना क्षेत्र के खजुरी फार्म निवासी राजू प्रसाद गुप्ता को हत्या और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है.
सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 21.08.25 को निर्धारित किया गया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त 11.09.20 से जेल में बंद है. प्राथमिकी सूचक खजुरी फार्म निवासी शिवपूजन चौधरी ने बताया था कि 01.09.20 को शाम 5:30 बजे अपने पुत्र ओमप्रकाश चौधरी के साथ अपने घर पर था. इस दौरान अपने दो अन्य साथियों के साथ अभियुक्त घर पर आया और पिस्तौल लहराते हुए घर में घुसकर ओमप्रकाश चौधरी को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.
सूचक ने बताया कि मेरे पुत्र का एक महिला से अवैध संबंध था, जिससे अभियुक्त नाराज था. अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र 30.11.20 को आया था. अभियुक्त पर आरोप गठन 17.03.21 को हुई थी. अभियुक्त के घर से देसी कट्टा और खाली खोखा बरामद किया गया था.