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मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, दो कंपनियों से 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ा आरोप लगाया है. एजेंसी का कहना है कि वाड्रा ने दो कंपनियों के जरिए 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हासिल की और इसका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने से लेकर अपने कारोबारी कर्ज चुकाने तक में किया.

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा को दो कंपनियों से 58 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (Proceeds of Crime) मिली, जो कथित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी थी. उन्होंने इस रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर अचल संपत्तियां खरीदने, निवेश करने, फंड और लोन देने, और अपनी विभिन्न ग्रुप कंपनियों की देनदारियां चुकाने में किया.

दो कंपनियों के माध्यम से मिली अवैध कमाई

ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि जांच के दौरान कथित आपराधिक गतिविधियों से हुई कमाई (Proceeds of Crime) का सटीक आंकलन किया गया. रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल 58 करोड़ रुपये की ऐसी रकम आने का खुलासा हुआ, जो दो रास्तों से आई. इनमें 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (BBTPL) के जरिए और 53 करोड़ रुपये स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (SLHPL) के जरिए ट्रांसफर हुए.

जमीन घोटाले में भी बढ़ीं मुश्किलें

वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम के शिकोहपुर में  2008 के जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी रॉबर्ट वाड्रा की परेशानी बढ़ गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष ईडी जज सुशांत चगोतरा ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले वाड्रा को नोटिस जारी किया है. अदालत ने उन्हें 28 अगस्त को पेश होकर अपना पक्ष रखने और ईडी की दलीलों पर बहस करने के लिए तलब किया है.

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