जालोर में महिला से रेप करने वाले को 10साल जेल:सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की धमकी देता था, 6 साल बाद मिला न्याय

जालोर के सायला थाना क्षेत्र के एक जंगल में बकरी चराने गई महिला के साथ रेप करने व उसके अश्लील फोटो लेकर वायरल करने की धमकी देकर बार-बार गलत काम करने के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह ने बताया कि 15 जुलाई 2019 को सायला थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि करीब एक माह पहले महिला जंगल में बकरियां चराने के लिए गई थी। आरोपी ने महिला को पकड़ कर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया और उसके अश्लील फोटो ले लिए। जिसके बाद आरोपी ने महिला को धमकी दी कि रेप के बारे में किसी को बताया तो फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा।

काम के बहाने घर आने लगा

जिसके बाद महिला ने बदनामी से डर कर घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। जिसके बाद आरोपी किसी काम के बहाने उसके घर आता जाता रहता था। लगातार आरोपी महिला से फिर गलत काम करने के लिए दबाव बनाने लगा। इस पर पीड़िता ने उसके पति को कहा कि इस आदमी को घर मत आने दो।

यह मुझे गलत काम करने का दबाव बना रहा है। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी को उसके घर आने के लिए मना कर दिया। जिस पर आरोपी ने पीड़िता की फोटो वायरल करने की धमकी दी।

2019 में दर्ज करवाया था मामला

हिम्मत कर पीड़िता ने 15 जुलाई 2019 को सायला थाने में लिखित रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपी का आरोप प्रमाण होने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। जिसके बाद न्यायालय ने 17 गवाहों के बयान लेकर जालोर पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायधीश प्रमोद मलिक ने धारा 376 व 67 के तहत आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी को सोमवार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के आर्थिक दण्ड के दण्डित किया गया।

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