इंदौर में अवैध कॉलोनियां काटकर बेचे प्लाट, 16 कॉलोनाइजरों पर दर्ज होगी एफआईआर

 इंदौर जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर प्लाट बेचने वाले बिल्डरों, कॉलोनाइजरों और भूस्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहले 57 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जा चुके हैं। मंगलवार को अपर कलेक्टर गौरव बेनल ने 16 नए मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इन भूस्वामियों ने अवैध रूप से कॉलोनियां काटकर 813 भूखंड बेच दिए थे।

इंदौर जिला प्रशासन ने अवैध कालोनी काटने वाले 16 भूस्वामियों की जांच की थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन 16 मामलों में 11.665 हेक्टेयर भूमि पर बिना मंजूरी के कॉलोनियां विकसित की गई। यहां लगभग 100 करोड़ रुपये कीमत के 813 प्लाट लोगों को बेचे गए।

यह अवैध कॉलोनियां इंदौर जिले के देपालपुर, जूनी इंदौर, महू, राऊ, मल्हारगंज और सांवेर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित की गई थीं। अपर कलेक्टर ने न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर भूस्वामियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने 16 मामलों में प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब तक कुल 73 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हो चुके हैं।

इन तहसीलों में बिके भूखंड, होगी एफआईआर

  • बिचौली हप्सी : मोरोद नेहरू गांव में विक्रम चौधरी ने 27, कैलोद कर्ताल में राधेश्याम, दिनेश, ताराबाई सहित दस लोगों ने 20 और मुकेश मिश्रा ने 43 प्लाट बेचे।
  • देपालपुर : कालीबिल्लौद में शुभम चौधरी ने 79, प्रियेश गौतम ने 259, वरदीलाल ने 64, किशन सिंह राठौर और रामदरश निषाद ने 49 प्लाट बेचे।
  • मल्हारगंज : छोटा बांगड़दा में नितिन आणिया ने 25 और कोर्डियाबर्डी में जय अंबे गृह निर्माण सहकारी संस्था के अशोक व्यास ने 12 प्लाट बेचे।
  • जूनी इंदौर : बिलावली में रूपेद्र शर्मा ने 28 और नाथू सिंह ने 12 प्लाट बेचे।
  • सांवेर : मांगल्या सड़क में सुधीर वर्मा ने 15 और पीरकराड़िया में धर्मेंद बावने ने 41 प्लाट बेचे।
  • महू : जामली व नंदलाई में ग्रीन हिल डेवलपर्स के धर्मेद्र यादव और विशनदास डेटानी ने 15 प्लाट बेचे।
  • राऊ : राऊ में भोलेकृपा रियल स्टेट के भैयालाल और राजू चौधरी ने 15 और धन्नड़ में अरुण सिसोदिया, सुनील परमार ने 105 प्लाट बेचे।
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