आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है. जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. केस में सुनवाई के बाद बीते 7 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था
स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से पहले इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. हाईकोर्ट में आरोपों साबित न होने के आधार पर फैसला सुनाया गया है. राजबल्लभ यादव बिहार के नवादा क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं.
आजीवन कारावास के साथ लगाया गया था जुर्माना
बता दें कि राजबल्लभ यादव को 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था. उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
यह घटना 6 फरवरी, 2016 को हुई थी जब एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि जन्मदिन की पार्टी के बहाने उसे एक घर में ले जाया गया और नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया था.
इस मामले में 20 गवाहों की गवाही के बाद विशेष कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को दोषी करार दिया था. अन्य आरोपियों में सुलेखा देवी और राधा देवी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. तीन अन्य आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई गई थी. अब सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया गया है.