EPFO ने किया नियमों में बदलाव, अब ऐसे कर सकेंगे अपने आधार को UAN से लिंक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कुछ अहम बदलाव किए हैं. जिसके बाद यूजर्स के लिए आधार को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक करना और अपनी पर्सनल डिटेल में बदलाव करना आसान हो जाएगा. नए नियमों का उद्देश्य प्रोविडेंट फंड सर्विसेज में तेजी लाना, कागजी कार्रवाई को कम करना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है.

सबसे अहम ये है कि अब मृतक मेंबर्स के नाबालिग बच्चों को गार्जियनशिप सर्टिफिकेट देने की कोई जरुरत नहीं होगी. साथ ही उनका अकाउंट ओपन कराने में भी ईपीएफओ की ओर से मदद की जाएगी. ताकि मृतक मेंबर्स का पैसा नाबालिग बच्चों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जा सके. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर ईपीएफओ की ओर से किस तरह के नियमों में बदलाव किए गए हैं.

यदि डिटेल मैच हैं तो सीधे आधार-UAN लिंक करें

आसाना प्रोसेस: यदि आधार और UAN रिकॉर्ड में आपका नाम, लिंग और जन्मतिथि मैच करती है, तो अब आप सीधे अपने इंप्लॉयर से संपर्क कर सकते हैं.

इंप्लॉयर पोर्टल: इंप्लॉयर तब इंप्लॉयर पोर्टल पर KYC फंक्शन के माध्यम से आधार सीडिंग पूरी कर सकता है.

कोई एडिशनल अप्रूवल की जरुरत नहीं : इस प्रोसेस के लिए अब EPFO से एडिशनल अप्रूवल की जरुरत नहीं है.

मिस्मैच डिटेल पर सिम्प्लीफाइड ज्वाइंट डिक्लेरेशन

आधार और यूएएन डिटेल मैच ना होने या गलत आधार लिंक होने की स्थिति में ज्वाइंट डिक्लेरेशन (जेडी) सिस्टम को भी आसान बनाया गया है.

ऑनलाइन कैसे ठीक करें: इंप्लॉयर अब नाम, लिंग या जन्मतिथि जैसे डिटेल को सही करने के लिए ऑनलाइन जेडी रिक्वेस्ट सब्मिट कर सकते हैं. यह उन मामलों पर भी लागू होगा है, जहां गलत आधार नंबर लिंक हो गया हो.

फिजिकल सब्मिशन: यदि कोई कंपनी बंद है या इंप्लॉयर उपलब्ध नहीं है, तो मेंबर फिजिकली जेडी फॉर्म जमा कर सकता है. अधिकृत अधिकारियों द्वारा सत्यापित यह फॉर्म जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) काउंटर पर जमा किया जा सकता है, जो वेरिफिकेशन के बाद इसे प्रोसेस के लिए अपलोड करेंगे.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि पहले से वेरिफाइड आधार डिटेल्स में किए गए परिवर्तनों को मंजूरी नहीं दी जाएगी.

नाबालिग बेनिफिशरीज को समय पर भुगतान

गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं: नाबालिग बेनिफिशरीज को भी बड़ी राहत दी गई है. ईपीएफओ को अब मृतक मेंबर के नाबालिग बच्चों के क्लेम के सेटलमेंट के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है.

डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट: एकमुश्त सेटलमेंट और पेंशन अमाउंट, दोनों सीधे बच्चे के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं.

पीआरओ की मदद: इस प्रोसेस को सुव्यवस्थित करने के लिए, ईपीएफओ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे दावेदारों को नाबालिगों के लिए अकाउंट खोलने में मदद करें ताकि समय पर और परेशानी मुक्त भुगतान हो सके.

आधार को UAN से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

कोई भी यूजर सरकार के प्लेटफॉर्म, UMANG मोबाइल ऐप का उपयोग करके आसानी से अपने आधार को UAN से लिंक कर सकता है.

सबसे पहले UMANG ऐप खोलें और अपने MPIN या OTP का यूज करके लॉग इन करें.

“सर्विस” टैब पर जाएं और “EPFO” ऑप्शन को चुनें.

EPFO ऑप्शन के अंतर्गत, “e-KYC सर्विस” को सेलेक्ट करें.

“आधार सीडिंग” ऑप्शन चुनें.

अपना UAN दर्ज करें और फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP डालें.

अपनी आधार डिटेल डालें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजे गए OTP को वेरिफाई करें.

वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने और सफल होने के बाद, आपका आधार UAN से लिंक हो जाएगा.

हालांकि प्रारंभिक लिंकिंग कुछ ही मिनटों में हो सकती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा एक्चुअल वेरिफिकेशन और अप्रूवल में 15 दिन तक लग सकते हैं. आमतौर पर, इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 3-5 दिन लगते हैं.

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