‍धौलपुर: गौ तस्करी के दोषी को सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास, 10 हजार रूपए का जुर्माना…11 साल पुराना मामला

‍धौलपुर: के न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र कोर्ट ने गौ तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया है. न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी राम प्रकाश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मुकदमा 30 मार्च 2014 का है. जिसमें रात्री 1 बजे 15 गायों से भरा एक ट्रक गोकशी के लिए राजस्थान से उत्तर प्रदेश जा रहा था.

जिसे सिकरौदा मोड़ पर कुछ लोगों ने रोक लिया. जिसकी सूचना राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में तत्कालीन एएसआई मोहन सिंह को दी गई. जिन्होंने मौके पर जाकर गायों को मुक्त कराया था. इस दौरान ट्रक में मौजूद आरोपी रामप्रकाश और नौशाद भाग निकले थे.

पुलिस ने राम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया था और नौशाद अभी भी फरार है. विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा के अनुसार, दोषी राम प्रकाश मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उसे राजस्थान गौ हत्या निवारण अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई है.

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