दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में केस दर्ज, हत्या की कोशिश समेत तीन धाराएं लगीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने हत्या की कोशिश  का मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जिससे दिल्ली पुलिस, खुफिया ब्यूरो (IB) और स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही हैं. पुलिस आरोपी की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी. राजेश बुधवार सुबह ही ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था और सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका था.

मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/132/221 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में बीएनएस की धारा 132, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में बीएनएस की धारा 221 और हत्या कोशिश के लिए धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मामले की आगे की जांच चल रही है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है. आईबी और स्पेशल सेल की टीम भी आरोपी राजेश से पूछताछ कर रही हैं.

हमले से पहले दोस्त से किया बात…

आरोपी राजेश ने हमले से पहले गुजरात में अपने दोस्त को फोन पर बताया था कि वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुच गया है. जांच में पता चला है कि यह पहली बार था जब आरोपी दिल्ली आया था. अब पुलिस आरोपी राजेश की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी, जिससे उससे मामले से जुड़ी और जानकारी हासिल की जा सके.

हमलावर को रिक्शे से मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पहुंचते देखा गया. सूत्रों के मुताबिक, हमलावर शिकायतकर्ता बनकर उनके कैंप कार्यालय में घुसा. वह जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार की रिहाई की माँग वाली एक याचिका लेकर आया था.

जब रेखा गुप्ता उसके पास आईं, तो आरोपी ने उन्हें कुछ कागज़ दिए और फिर उन पर चिल्लाने लगा. सूत्रों के मुताबिक, हमलावर ने पहले मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और फिर आगे बढ़कर उन्हें धक्का दे दिया. टक्कर लगने से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नियंत्रण खो बैठीं, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से वे गिरने से बच गईं. अगले ही पल, हमलावर ने मुख्यमंत्री के बाल पकड़ लिए. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पहले आरोपी के हाथ पर मारा, जिससे वह उनके बालों से अपनी पकड़ ढीली कर सके.

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