महासमुंद: 15 किलो गांजा तस्करी में 4 आरोपियों को 7-7 साल की सजा, 50-50 हजार जुर्माना

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एनडीपीएस एक्ट की विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने गांजा तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

दरअसल, मामला 16 जुलाई 2024 का है। कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम घोयनाबाहरा के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। एनएच 353 पर सुअरमाल के पास वीरू नायक मुर्गी कटिंग दुकान के सामने 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। इनके पास से तीन काले और एक नीले रंग के बैग में कुल 15 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

ये आरोपी हुए थे गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों में सैय्यद मेहदीमियां, निसार खान, शेख नदीम और बांके सिंह कंसाना गुर्जर शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ओडिशा के कोमना से गांजा खरीदकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बेचने ले जा रहे थे।

विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने बताया कि, बांके सिंह कंसाना को छोड़कर तीन आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को फरार घोषित कर फरारी में यह निर्णय सुनाया है।

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