मध्य प्रदेश के इंदौर में एक वृद्ध महिला ने कोर्ट में बहू के खिलाफ शिकायत दी. बताया कि बहू उनके साथ घरेलू हिंसा करती है. जज ने फिर बहू बॉन्ड भरकर देने को कहा, जिसमें लिखा गया हो कि वो अपनी सास को परेशान नहीं करेगी. साथ ही ये आदेश भी दिया कि जब तब वो बॉन्ड भरकर नहीं देती, तब तक वो सास से किसी तरह का संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेगी.
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 13 अगस्त को दिए अपने आदेश में कहा कि केस के दस्तावेजों पर गौर करने से पहली नजर में लग रहा है कि शिकायतकर्ता महिला की बहू ने उसके घर में घुसकर उसके साथ घरेलू हिंसा की है. JMFC अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों के लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एकपक्षीय आदेश पारित किया.
आदेश में महिला की बहू से कहा गया है कि वह इस आशय का बॉन्ड भरकर पेश करे कि वह अपनी सास के साथ घरेलू हिंसा नहीं करेगी. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला खजराना क्षेत्र में रहती है. उसके फोटोग्राफर बेटे ने महू में रहने वाली एक युवती से साल 2020 में लव मैरिज की थी. शादी के बाद बेटा ससुराल में रहने लगा, जिसकी वजह से नाराज होकर महिला ने बेटे और बहू से सभी संबंध तोड़ लिए और उन्हें संपत्ति से भी बेदखल कर दिया. हालांकि, कुछ समय बाद बेटे-बहू के बीच भी विवाद हो गया और बेटा उससे अलग रहने लगा और दोनों के बीच फिलहाल तलाक का केस भी चल रहा है.
एयर होस्टेस रह चुकी है बहू
आरोप है कि बेटे के बहू से संबंध तोड़ने व ससुराल से जाने के बाद बहू आए दिन सास के घर आकर हंगामा और परेशान करने लगी. जिससे परेशान सास ने तंग आकर अदालत की शरण ली. पीड़ित महिला के वकील आशीष एस. शर्मा ने मंगलवार को बताया कि उनकी मुवक्किल महिला के बेटे और बहू के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है और दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. सास के साथ घरेलू हिंसा के आरोप का सामना कर रही बहू एयर होस्टेस रह चुकी है और उसने उनकी मुवक्किल के फोटोग्राफर बेटे के साथ 2020 में प्रेम विवाह किया था.