इटावा : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर लगातार सामने आ रहा है.पुलिस और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में तीन अपराधियों को कठोर सजा सुनाई है.
चौबिया थाना का मामला
थाना चौबिया क्षेत्र में 15 जून 2016 को धारा 3/27/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपी बबलू उर्फ जितेन्द्र पुत्र रणसिंह निवासी मूशा रम्पुरा को दोषी करार दिया गया.पुलिस की सतत निगरानी, सिपाही राघव कुमार व एडीजीसी कौशलेन्द्र तोमर की प्रभावी पैरवी के चलते एडीजे-12 इटावा की अदालत ने 4 वर्ष का कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
इकदिल थाना का मामला
इकदिल थाना क्षेत्र में दर्ज लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामलों में अभियोजन की मजबूत पैरवी से अदालत ने बबलू तिवारी पुत्र राधा मोहन व बोबी उर्फ सतेंद्र पुत्र राधा मोहन निवासी विकास कॉलोनी को दोषी करार दिया.
लूट व चोरी के मामलों में दोनों आरोपियों को 4-4 वर्ष का कारावास
आर्म्स एक्ट में 2-2 वर्ष की कैद व 4-4 हजार रुपये जुर्माना
एसएसपी का बयान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रभावी पैरवी कर रही है और यह अभियान आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा.