मुंबई की महिला की इंदौर में FIR: रोमी बनकर यूसूफ से की शादी, बेटे का जबरन खतना; पति-ननंद पर VIDEO वायरल करने की धमकी का आरोप

इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में मुंबई निवासी महिला की शिकायत पर उसके पति और ननंद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, धमकी देने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

पीड़िता का कहना है कि उसका पति पहले अपना नाम रोमी बताकर रिश्ते में आया, लेकिन शादी के बाद पता चला कि उसका असली नाम यूसुफ है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि नाबालिग बेटे का जबरन खतना कराया गया और पति ने निजी वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

एडवर्टाइजिंग कंपनी में हुई मुलाकात

मूल रूप से मलाड ईस्ट, मुंबई की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि साल 2005 में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के काम के दौरान उसकी पहचान रोमी नामक युवक से हुई। करीब पांच साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। इस दौरान युवक ने खुद को रोमी बताकर ही रिश्ता निभाया।

शादी के बाद खुला राज

साल 2010 में दोनों ने कानूनी रूप से शादी कर ली। तभी महिला को पता चला कि रोमी का असली नाम यूसुफ है। इसके बावजूद उसने रिश्ता तोड़ा नहीं। 2011 में बेटे का जन्म हुआ। महिला ने आरोप लगाया कि बेटे के जन्म के बाद यूसुफ ने इस्लामिक पद्धति से पालन-पोषण की बात कहकर जबरन उसका खतना करा दिया।

ननंद भी बनाती रही दबाव

महिला ने यह भी बताया कि इस दौरान यूसुफ की बहन गुलबानू लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालती रही। परिवार को टूटने से बचाने के लिए उसने चुप्पी साध ली और हालात को सहन करती रही।

अलग होना चाहा, मिली धमकियां

पीड़िता ने आगे कहा कि जब उसने पति से अलग रहने की बात कही तो यूसुफ ने उसे डराना-धमकाना शुरू कर दिया। यहां तक कि उसने महिला को अंतरंग पलों के वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। इससे परेशान होकर महिला ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत सौंपी।

पीड़िता ने थाने जाकर शिकायत की

बुधवार को महिला तुकोगंज थाने पहुंची, जहां उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। ग्रीन पार्क कॉलोनी, साउथ तुकोगंज निवासी यूसुफ उर्फ रोमी खान और उसकी बहन गुलबानू खान पर धारा 498ए, 323, 294, 506, 34 भादवि और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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