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असम में 18+ लोगों के नए आधार कार्ड बनवाने पर एक साल तक रोक, SC-ST और चाय बागान मजदूरों को छूट 

असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को नए आधार कार्ड जारी करने पर एक साल तक रोक लगाने का निर्णय लिया है. हालांकि ये रोक अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान मज़दूरों पर लागू नहीं हगी

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि जिन समुदायों के लोग अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, उन्हें सितंबर महीने में आवेदन करने का मौका मिलेगा. इसके बाद आवेदन करने पर सिर्फ़ विशेष परिस्थितियों में ही आधार कार्ड जारी किया जाएगा.

सीएम हिमंता ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान श्रमिकों को छोड़कर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एक वर्ष तक आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे. अगर अन्य जातियों के किसी व्यक्ति ने अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, तो वे सितंबर माह के भीतर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्यंत दुर्लभ मामलों में आवेदन विंडो बंद होने के बाद जिला आयुक्त (DC) को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा. हालांकि अनुमोदन देने से पहले उन्हें स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल रिपोर्ट की जांच करनी होगी.

अवैध घुसपैठ रोकना मकसद

सीएम हिमंता ने बताया कि सरकार का उद्देश्य अवैध विदेशियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को असम में आधार कार्ड प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने से रोकना है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि राज्य ने सीमा पर घुसपैठियों को लगातार पीछे धकेला है. अब हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी (अवैध विदेशी) राज्य में प्रवेश करके असम से आधार कार्ड प्राप्त न कर सके और भारतीय नागरिक होने का दावा न कर सके. हमने वह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है.

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