बलरामपुर: रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दलित महिला के साथ अभद्र टिप्पणी कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी अरविंद दुबे (25 वर्ष), निवासी ग्राम औरंगा, थाना रामचंद्रपुर को पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है.
पीड़िता, जो कि विधवा है और जिनके पति का निधन करीब 7 वर्ष पूर्व हो चुका है, ने 21 अगस्त 2025 को थाना रामचंद्रपुर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया. उसने बताया कि करीब 4 माह पूर्व रात्रि में जब वह अकेली थी, तब गांव का युवक अरविंद दुबे उसके घर में घुस आया और हाथ-पांव पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा. शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया. सामाजिक भय और लोकलाज के कारण पीड़िता ने उस समय मामला दर्ज नहीं कराया.
इसके बाद 18 अगस्त 2025 को, जब पीड़िता अपने 12 वर्षीय पुत्र के साथ इलाज कराने ग्राम बरवाडीह जा रही थी, उसी दौरान आरोपी ने रास्ते में रोककर अपमानजनक टिप्पणी की और कहा- उस दिन रात का अधूरा बचा है, चलो छोड़ देता हूं…”. इस अमर्यादित व्यवहार से आहत महिला ने अंततः साहस जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. रामचंद्रपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी अरविंद दुबे के खिलाफ धारा 127, धारा 75 (1-4),धारा 331 (2),धारा 351 (3) – (BNS के अंतर्गत),SC/ST Act की धारा 3(1)(ब) अनुसूचित जाति की महिला के साथ अभद्रता व छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है.
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अरविंद दुबे को 21 अगस्त 2025 को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. महिला के साथ की गई इस आपराधिक व अमानवीय हरकत को गंभीरता से लिया गया है और कानून के दायरे में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज में कमजोर वर्गों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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