गोंडा में बड़ा खुलासा: बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत 7 पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, फर्जी नियुक्ति और करोड़ों के गबन का मामला

गोंडा : बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्तियों और करोड़ों रुपये के गबन के मामले ने तूल पकड़ लिया है.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित, सहायक अनुपम पांडेय, पटल लिपिक सुधीर सिंह, भैया चंद्रभान दत्त स्मारक इंटर कॉलेज रामपुर टेंगरहा के प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडेय, प्रधानाचार्य और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार पांडेय की ओर से दी गई प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया.अधिवक्ता अमित कुमार दुबे ने बताया कि विभाग में आवेदन के दौरान डाटा लीक कर फर्जी नियुक्तियां की जाती थीं और करोड़ों की हेराफेरी होती रही है.

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में अनामिका शुक्ला फर्जी नियुक्ति कांड ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी.अनामिका के नाम से फर्जी नियुक्ति कर भारी-भरकम सरकारी धन का गबन किया गया था.खुद अनामिका ने तब विभाग से शिकायत कर कहा था कि वह बेरोजगार है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और कई लोग जेल भी गए थे.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अनामिका को 2017 से ही स्थायी शिक्षिका दिखाकर सरकारी वेतन निकाला जाता रहा, जबकि 2020 में उसे अस्थायी सहायक शिक्षिका के रूप में नियुक्ति दे दी गई थी.यहां तक कि जनवरी 2025 में भी वेतन भुगतान किया गया, जो वेतन संशोधन का पृष्ठ बदलकर किया गया था.

विभागीय स्तर पर कार्रवाई न होने पर मामले को अदालत में ले जाया गया, जिसके बाद न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है.

यह मामला एक बार फिर से शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर करता है.

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