सोनभद्र : ससुर अशोक पनिका की हत्या के मामले में, सोनभद्र की एक अदालत ने आरोपी महेंद्र कुमार को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई है.इसके साथ ही, अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.यदि वह जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे चार महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.यह घटना करीब साढ़े तीन साल पहले हुई थी, जिसमें एक मामूली विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली.
क्या था पूरा मामला?
यह घटना 23 दिसंबर 2021 की है, जब मीना देवी नाम की महिला ने म्योरपुर थाने में अपने ससुर अशोक पनिका की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी.मीना देवी ने पुलिस को बताया कि उनके ससुर अशोक पनिका अपने छोटे बेटे महेंद्र कुमार के साथ कांचन में अपनी बड़ी बेटी के घर रह रहे थे.घटना वाले दिन, अशोक पनिका ने महेंद्र कुमार से दोबारा कांचन जाने के लिए कहा, जिस पर महेंद्र कुमार गुस्सा हो गया.
गुस्से में आकर महेंद्र ने लकड़ी के एक टुकड़े से अशोक पनिका के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान अशोक पनिका की मौत हो गई.
अदालत का फैसला
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की.सुनवाई के दौरान, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, गवाहों के बयान और सभी दस्तावेजों की जांच की.
सभी सबूतों को देखते हुए, अदालत ने महेंद्र कुमार को दोषी पाया और उसे 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई.इसके अलावा, उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर महेंद्र कुमार जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे चार महीने और जेल में रहना होगा. उसकी पहले से ही जेल में बिताई गई अवधि को इस सज़ा में शामिल किया जाएगा.अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने इस मामले में बहस की.