जमुई : जमुई जिले में हत्या के एक मामले में अदालत ने पांच साल बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने झाझा थाना क्षेत्र के बेलाटांड गांव निवासी 37 वर्षीय नंदू यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने साफ कहा कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा.
यह मामला जमुई टाउन थाना क्षेत्र का है, जहां पांच वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी. लंबे समय से मामला अदालत में लंबित था. गवाहों के बयान और लम्बी सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुना दी.इस मामले में लोक अभियोजक चंद्रभानु सिंह ने अभियोजन पक्ष को मजबूती से रखा. ठोस साक्ष्यों और लगातार पैरवी के बाद अदालत ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया.
हालांकि फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी. उनका कहना था कि जिस क्रूरता से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी.अदालत का यह फैसला पूरे जमुई जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.जहां एक ओर लोग मानते हैं कि न्यायपालिका ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया है, वहीं कुछ लोग इसे हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए अपेक्षाकृत हल्की सजा मान रहे हैं.