सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है. पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो लड़की के पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. आखिर ढाई माह बाद आरोपी के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है. 16 वर्षीय नाबालिग के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को उसी गांव का ही 45 वर्षीय जीतू 5 जून 2025 को सुबह 8:30 बजे बहला-फुसलाकर ले गया.
आपको बता दें आरोपी पीड़िता के घर से जेवरात और नकदी भी ले गया. पीड़िता के पिता ने रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की. कहीं पता न चलने पर थाना बल्दीराय में शिकायत की. लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी 20 जनवरी को उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था. गांव के लोगों की समझाने पर उसने लड़की को मारपीट कर गांव के किनारे छोड़ दिया था.
आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
पीड़ित परिवार ने 7 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड शिकायत भेजी, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. हर तरफ से थके हारे परिवार को आशंका हुई कि कही 45 वर्षीय आरोपी लड़की को बेच सकता है या उसकी हत्या कर सकता है. ऐसे में पीड़ित परिवार ने न्यायालय से गुहार लगाई कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. थाना प्रभारी नारद मुनि सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.