कुबेरेश्वर धाम में 7 श्रद्धालुओं की मौत पर कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की

सीहोर जिला न्यायालय ने कुबेरेश्वर धाम में हुई 7 श्रद्धालुओं की मौत के मामले में मंडी थाना पुलिस से जांच प्रतिवेदन तलब किया है। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में दायर याचिका पर आया, जिसे इंदौर के एडवोकेट प्रकाश यादव ने प्रस्तुत किया। याचिका में पंडित प्रदीप मिश्रा और विठ्ठलेश सेवा समिति को विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि कुबेरेश्वर धाम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान लगातार भगदड़ और धक्का-मुक्की की घटनाएं होती रही हैं। इस महीने आयोजित कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु सीवन नदी से धाम तक गए, जिसमें तीन दिनों में अलग-अलग कारणों से सात लोगों की मौत हुई। यात्रा के दौरान भोपाल-इंदौर हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे कार्यक्रम में भाग लेने वालों के लिए सुरक्षा और सुविधा की स्थिति गंभीर रही।

एडवोकेट यादव ने पहले मंडी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने केवल डीजे संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया और अन्य किसी पर कार्रवाई नहीं की। इस वजह से उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने याचिका की सुनवाई के बाद मंडी थाना पुलिस से पूरी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा नियमित रूप से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। तीन दिनों में हुई मौतों में अधिकांश हार्ट अटैक और भीड़ के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने से हुई। घटना ने स्थानीय प्रशासन और आयोजनकर्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

इससे पहले, पंडित प्रदीप मिश्रा ने मृतकों के परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया था और कहा था कि उनका परिवार और समिति हमेशा श्रद्धालुओं के साथ खड़ी है। बावजूद इसके, याचिकाकर्ता ने धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी और संभावित लापरवाही के आधार पर मामले में एफआईआर की मांग की है।

अदालत द्वारा पुलिस से रिपोर्ट तलब करना इस मामले में प्रशासनिक और कानूनी जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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