बलिया: नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी अभियुक्त को 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला बलिया के रेवती थाना क्षेत्र का है. नाबालिक लड़की के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रेवती पुलिस को तहरीर दिया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच में जूट गयी. नाबालिक के साथ दुष्कर्म की ये घटना 2021 का बताया जा रहा है.
मामले में “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के चलते पाक्सो एक्ट के इस मामले में अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000/- (तीस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. घटना के लगभग चार साल बाद कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई है. अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 366 व धारा 04 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
अभियुक्त अमित यादव उर्फ गोलू यादव पुत्र गिरीश यादव उर्फ साधू यादव ग्राम भैंसहा थाना रेवती को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 08 द्वारा सजा सुनाई गई है. आप को बताते चले कि धारा 04 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा.
वही धारा 363 में दोषसिद्द पाते हुये 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा. इसके साथ ही धारा 366 के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से कोर्ट ने दण्डित किया है. अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगा.