झालावाड़: पॉक्सो अदालत नंबर एक के विशिष्ट न्यायाधीश ने नाबालिक से बलात्कार के आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन जिला निवासी बंधन उर्फ बलिराम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 28000 रुपए आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक गिर्राज नागर ने बताया कि फरियादी ने पुलिस को रिपोर्ट सौंप थी जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्ष की है.
पुत्री पाउडर खरीदने हिम्मतगढ़ के बाजार गई थी. जहां से वह वापस नहीं लौटी जब वह अपनी पुत्री को खोजने गया तो पता चला कि उसकी पुत्री 11:00 बजे वाली बस में बैठकर चंवली तक गई थी. उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा. फरियादी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और नाबालिग को मध्य प्रदेश के छपरा से दस्तयाब किया.
पीड़िता ने अपने बयानो में बताया कि उसकी जान पहचान साल भर पहले बन्धन उर्फ बलीराम से हुई थी. मुलजिम ने पीड़िता को बहला फुसलाकर इंदौर बुलाया जहां से मुलजिम उसे अपने गांव’ छापर (मघ्यप्रदेश) ले गया. जहां मुलजिम ने उसक साथ जबरदस्ती कई बार शारीकिर संबंध बनाए.
पुलिस ने मुलजिमं बन्धन उर्फ बलीराम निवासी छापरा थाना सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मुलजिम को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण का चालान पेश किया जहां विशिष्ट लोक अभियोजक गिरिराज नागर ने राजरथान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए प्रकरण में 19 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने मुलजिम को दोषी मानते हुए बीस वर्ष कठोर कारावास व 28 हजार को जुर्माने से दण्डित किया है. वहीं न्यायालय ने प्रकरण में पीडित प्रतिकर योजना के तहत ‘ पीडिता को’ चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा भी की है.