PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की बेल्जियम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज

भारतीय बैंकों के 6,300 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चोकसी ने बेल्जियम की अदालत में जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इस निर्णय के साथ ही चोकसी को बेल्जियम में भी न्यायिक हिरासत में रहना होगा और भारत को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।

जानकारी के अनुसार, मेहुल चोकसी को इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। चोकसी पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करोड़ों रुपये का घोटाला किया और विदेशों में अपनी संपत्ति छुपाई। बेल्जियम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उनकी जमानत याचिका अस्वीकार की। अदालत ने कहा कि चोकसी के भागने का खतरा है और सार्वजनिक हित में उसे हिरासत में रखा जाना आवश्यक है।

भारतीय अधिकारियों ने चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश में वित्तीय अपराधों के मामलों में चोकसी की भागीदारी को लेकर सरकार गंभीर है और उसे भारत लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी कानूनी उपायों को अपनाया जा रहा है। उनके प्रत्यर्पण के बाद ही उन्हें भारतीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय से भारत में वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिलेगी। यह संदेश जाएगा कि बड़े आर्थिक घोटालों में शामिल लोग किसी भी देश में शरण लेकर बच नहीं सकते। इससे न सिर्फ न्याय की प्रक्रिया को बल मिलेगा बल्कि वित्तीय अपराधियों में डर भी पैदा होगा।

चोकसी के खिलाफ भारत में पहले ही कई अदालतों में केस चल रहे हैं। उनका बेल्जियम में रहना और जमानत की मांग अस्वीकृत होना भारत की कानूनी लड़ाई को और मजबूत बनाता है। अधिकारी अब प्रत्यर्पण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

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