रीवा: जिले के गुढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के पुरवा गांव में एक भूमि विवाद को लेकर हुए 7 साल पुराने हत्याकांड में रीवा की जिला अदालत ने 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला दोषियों को कड़ी सजा देकर न्याय की जीत सुनिश्चित करता है. यह घटना 19 अक्टूबर 2018 को हुई थी, जब पंचम लाल कोरी, रामावतार कोरी, दसई कोरी, मनबोध कोरी, देववती कोरी, पार्वती कोरी और एक नाबालिग ने दिनदहाड़े शिव प्रसाद कोरी के घर में घुसकर उन पर और उनके परिवार पर हमला कर दिया था.
आरोपियों ने लाठियों, फरसा और कुल्हाड़ी से वार किया. इस हमले में शिव प्रसाद कोरी गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले की रिपोर्ट शिव प्रसाद के बेटे अशोक कुमार कोरी ने दर्ज कराई थी. विशेष लोक अभियोजक अंजू पांडे ने बताया कि अदालत ने मामले के सभी सबूतों और गवाहों के बयानों पर विचार करते हुए छह आरोपियों को दोषी पाया.
न्यायाधीश ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई, जिसमें धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और 5,000 का जुर्माना प्रमुख है. इसके अलावा, उन्हें धारा 452 (अतिक्रमण) के तहत 7 साल की सजा, धारा 148 (दंगा) के तहत 3 साल की सजा और धारा 323 (चोट पहुंचाना) के तहत 1 साल की सजा भी दी गई है.
इस मामले में एक आरोपी, अंकित कोरी, अभी भी फरार है, जबकि एक नाबालिग आरोपी का केस किशोर न्यायालय में चल रहा है. इस कठोर फैसले ने यह साबित कर दिया है कि कानून की नजर में कोई भी दोषी बच नहीं सकता, भले ही अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो. यह फैसला समाज में न्याय के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा.