केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले GST रिफॉर्म का ऐलान किया है, जिसके तहत कई रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं. अब हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है. इसी तरह बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों के फीडिंग बोतल और नैपकिन, क्लिनिकल डायपर और सिलाई मशीन पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है
वित्त मंत्री ने कहा कि हर राज्य के वित्त मंत्री ने इस जीएसटी सरलीकरण को पूरा समर्थन दिया है. निर्मला सीतारमण ने बताया कि पिछले 8 महीने से PM मोदी GST रेट कम करने के लिए बोल रहे
वित्त मंत्री ने कहा कि GST काउंसिल ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दे दी है. काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है.
दैनिक जरूरत की चीजें हुईं सस्ती
हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा. इसी तरह पैक्ड नमकीन, भुजिया, बर्तनों, बच्चों के फीडिंग बॉटल्स और सिलाई मशीन पर भी टैक्स घटकर 5% कर दिया गया है.
किसानों के लिए भी राहत का ऐलान
कृषि क्षेत्र में भी राहत दी गई है. ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स, ट्रैक्टर, बायो-पेस्टिसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स, खेती और वानिकी के लिए मशीनों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है.
हेल्थ सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
हेल्थ सेक्टर में अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मों पर टैक्स घटाकर 5% किया गया है.
अब 33 जीवन रक्षा दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा. जबकि अब तक इनसे 12 फीसदी टैक्स लिया जाता था.
शिक्षा से जुड़ी चीजों को भी जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है. मैप्स, चार्ट्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, नोटबुक और इरेजर पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.
AC, TV होंगे सस्ते
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी बड़ी राहत मिली है. एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी (एलईडी और एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
बाइक और हाइब्रिड कार के रेट में आएगी कमी
वाहनों पर भी टैक्स कम हुआ है. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी हाइब्रिड कारें, तीन पहिया वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और माल ढुलाई वाले वाहनों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% कर दिया गया है.
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू को छोड़कर यह सब 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा.
सुपर लग्जरी सामान और पान मसाला पर 40% टैक्स
केंद्र सरकार ने जीएसटी रेट में बदलाव के तहत कुछ चुनिंदा आइटम्स पर 40% टैक्स लागू करने का फैसला किया है. इसमें सुपर लग्जरी गुड्स, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं.