वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सफाई दे EC’, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाया जुर्माना

मद्रास हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की थी कि वह 2024 के आम चुनावों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोपों पर स्पष्टीकरण दे. ये आरोप विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाई गई थी.

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हाई कोर्ट ने आदेश में कहा, यह याचिका पूरी तरह से भ्रामक और आधारहीन है. अदालत ने साफ किया कि इसमें ठोस सामग्री का अभाव है. यह केवल कुछ मंचों पर लगाए गए आरोपों और प्रति-आरोपों पर आधारित है.

कोर्ट ने लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

अदालत ने यह भी माना कि इस रूप में दायर याचिका अस्पष्ट है और इसमें पर्याप्त तथ्य व विवरण नहीं दिए गए हैं, इसलिए आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है , जिसे तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जमा कराना होगा.

 

साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के मेरिट्स पर कोई राय नहीं दी है और चुनाव आयोग इन मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है.

 

 

याचिकाकर्ता ने क्या कहा था?

अपनी अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा, अदालत को प्रतिवादी को निर्देश देना चाहिए कि वह इस अदालत के समक्ष सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक मतदाता सूची डेटा को मशीन-पठनीय प्रारूप में प्रस्तुत करे और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए, साथ ही इन आरोपों के जवाब में किए गए सभी कार्यों, पूछताछ, ऑडिट और उपायों की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी उपलब्ध कराए, ताकि पारदर्शिता, जनता का विश्वास और हमारे संविधान के अनुच्छेद 324, 14, 19 (1) (ए) के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक जनादेश को बनाए रखा जा सके.

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