गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले के करगीकला गांव में करंट लगने से सात वर्षीय मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मरवाही पुलिस ने किसान स्वरूप सिंह ध्रुव के खिलाफ धारा 105 बीएनएस के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. दरअसल, खेत में अवैध झटका तार लगाने से मासूम की जान चली गई थी. घटना 28 अगस्त 2025 की है, जब गीत राम सारथी अपने साथियों के साथ करगीकला के नदिया टोला के पास गणेश पंडाल के समीप खेल रहा था.
पंडाल से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्वरूप सिंह ध्रुव का खेत और मकान स्थित है. जांच के अनुसार, स्वरूप सिंह ने बिना विद्युत विभाग की अनुमति के अपने घर से खेत तक अवैध रूप से तार खींचकर झटका तार में बिजली प्रवाहित की थी. खेलते समय गीत राम इस तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों और मृतक के माता-पिता के बयान दर्ज किए. सभी ने बताया कि स्वरूप सिंह द्वारा जानबूझकर झटका तार में बिजली प्रवाहित की गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ. पुलिस ने जांच के बाद अपराध को धारा 105 बीएनएस के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है. वही स्थानीय लोगों व पर्यावरण प्रेमियों ने अवैध झटका तारों पर तत्काल रोक लगाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है.