सोनभद्र: करीब पांच साल पहले हुए प्रिया सोनी हत्याकांड में गुरुवार को न्याय का सूरज चमका. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस जघन्य अपराध के दो दोषियों, एजाज अहमद उर्फ आशिक और शोएब अख्तर को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अगर वे यह जुर्माना नहीं भर पाते हैं, तो उन्हें चार-चार महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी. यह सजा सुनाते हुए अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि दोषियों द्वारा पहले ही जेल में बिताई गई अवधि उनकी कुल सजा में शामिल की जाएगी.
यह दिल दहला देने वाला मामला 21 सितंबर 2020 का है. उस दिन चोपन थाने के चौकीदार अमित कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि प्रीतनगर में नाले के पास एक महिला की सिर कटी लाश पड़ी है. लाश की हालत देखकर लग रहा था कि यह दो दिन पुरानी है. पुलिस ने इस सूचना पर अज्ञात में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की.
अगले दिन, 22 सितंबर 2020 को, मृतका के पिता लक्ष्मीनारायण सोनी और बहन शर्मिला ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र देकर शव की पहचान प्रिया सोनी के रूप में की. उन्होंने शव पर पहने कपड़ों, शरीर की बनावट और करधन जैसे निशानों से उसकी शिनाख्त की थी.
जांच के दौरान पुलिस को एजाज अहमद उर्फ आशिक और शोएब अख्तर पर शक हुआ. पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने मजबूती से अपना पक्ष रखा. गवाहों के बयानों और पत्रावली के गहन अवलोकन के बाद अदालत ने दोनों को दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.
प्रिया सोनी हत्याकांड के मुख्य दोषी एजाज अहमद उर्फ आशिक को हत्या के साथ-साथ आर्म्स एक्ट में भी सजा मिली है. एडीजे प्रथम कोर्ट ने उसे इस मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अगर वह यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.