प्रदीप जैन समेत 13 कांग्रेसी दोषी करार, फैसला सुनते ही फूट-फूटकर रोने लगे पूर्व केंद्रीय मंत्री

विद्युत समस्या को झांसी-ललितपुर से दूर कराने के लिए किए गए आंदोलन में चक्का जाम, सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी धाराओं में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के दौरान झांसी की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया है.

वहीं सजा सुनते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन कोर्ट के बाहर फूट-फूटकर रोने लगे. हालांकि इन लोगों को एक महीने में अपील करने का समय दिया गया है.

आंदोलन के दौरान चक्का जाम

दरअसल साल 2013 में झांसी ललितपुर की जनता विद्युत समस्या को लेकर तड़प रही थी. लगातार प्रदर्शन ज्ञापन देने के बाद भी समस्या दूर न होने पर कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, के नेतृत्व में 11 जून 2013 को झांसी ललितपुर का पारीक्षा थर्मल पावर हाउस के समीप धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया गया था.

इस आंदोलन के दौरान चक्का जाम भी किया गया था. पुलिस ने प्रदीप जैन सहित सैंकड़ों लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न, बलवा करने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.

13 लोगों को 2-2 साल की सजा

इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम प्रथम की कोर्ट में चल रही थी. वहीं शुक्रवार को कोर्ट ने 341, 146, 147, 143, 149, 141 के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन, राहुल गुप्ता, राहुल राय, सलमान पारीक्षा, हरीश कपूर टीटू, नरेश बिल्हारिया,नावेद खान, शेरखान, मनोज झारखड़िया, बबीना वाले बीरेंद्र सिंह जूदेव, रजनीश श्रीवास्तव, को दोषी करार दिया है. साथ ही इन्हें धारा 504,188 में दोष मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने देर शाम सभी को निजी मुचलके पर छोड़ते हुए सभी को अपर न्यायालय में एक माह तक अपील करने का समय दिया है.

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