मध्य प्रदेश: पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावासः श्योपुर में पिटाई के बाद गला दबाकर किया था मर्डर

श्योपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

पत्नी से अक्सर विवाद करता था आरोपी

मामला 7 मार्च 2024 का है। गांधीनगर बगदिया गांव निवासी गुरु भाई उर्फ गुरजीत ओढ (30) ने अपनी पत्नी अंजू की हत्या कर दी थी. आरोपी शराब का आदी था और पत्नी से अक्सर विवाद करता था। घटना वाले दिन सुबह दोनों में झगड़ा हुआ. शाम को आरोपी ने पत्नी की पिटाई की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

आरोपी ने वारदात छिपाने की भी कोशिश

8 मार्च को मृतका के चाचा बलवीर ने थाना ढोढर में सूचना दी. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया. आरोपी ने वारदात को छिपाने की भी कोशिश की.

न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया. जिला लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने राज्य की ओर से मामले की पैरवी की। यह फैसला घरेलू हिंसा और हत्या के मामलों में एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

 

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