दिल्ली BMW हादसे की आरोपी महिला ने कोर्ट में मांगी जमानत, DTC बस और एम्बुलेंस पर डाला ठीकरा

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। हादसे का आरोप एक महिला गगनप्रीत पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी महिला ने जमानत की मांग की और अपने बचाव में कई तर्क दिए।

गगनप्रीत के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत में कहा कि इस हादसे के लिए अकेले उनकी मुवक्किल जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नवजोत की बाइक पहले DTC बस से टकराई थी और मौके से गुजर रही एक एम्बुलेंस ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। वकील ने सवाल उठाया कि जब पुलिस का दावा है कि बाइक BMW से टकराने के बाद बस से टकराई, तो फिर बस को जब्त क्यों नहीं किया गया?

वकील ने यह भी कहा कि पुलिस ने मामले को दर्ज करने में 10 घंटे की देरी की, जिससे जांच पर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा, उन्होंने अदालत से कहा कि बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) को गलत तरीके से लागू किया गया है, जबकि यह जमानत योग्य अपराध है। उनका तर्क था कि महिला होने के कारण भी अदालत को नरमी बरतनी चाहिए।

वहीं, सरकारी वकील ने आरोपी पर गंभीर सवाल उठाए। अभियोजन पक्ष का कहना है कि गगनप्रीत ने हादसे के करीब 5 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी महिला को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई, जबकि पीड़ित परिवार तबाह हो गया।

गौरतलब है कि रविवार को हुए इस हादसे में BMW कार ने नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में नवजोत की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 281 और 125बी के तहत मामला दर्ज किया है।

इस केस ने राजधानी में सड़क सुरक्षा और वीआईपी से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत अब शनिवार को इस पर आगे सुनवाई करेगी।

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