सरकार ने ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 से यह कानून पूरे देश में लागू होगा। नए नियमों के तहत न सिर्फ जुए जैसे गेम्स पर प्रतिबंध होगा, बल्कि इनके प्रचार और पैसे के लेन-देन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति या कंपनी को नियम तोड़ते हुए पकड़ा गया तो जेल और लाखों रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले तीन सालों से सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से बातचीत कर रही थी। संसद से कानून पास हो जाने के बाद इसके नियम तय कर दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अगर उद्योग को तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह सलाह-मशवरे पर विश्वास करती है और नियम लागू करने से पहले उद्योग के लोगों से एक और बैठक की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। ऐसे गेम्स का प्रचार करने वाले व्यक्तियों या कंपनियों को दो साल तक जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। वहीं, बैंक या ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स अगर इन गेम्स में पैसे के लेन-देन में मदद करते हैं तो उन्हें तीन साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैंकों और फिनटेक कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वे अपनी तकनीक अपडेट करें और नए नियमों को लागू करने के लिए पूरी तैयारी करें। सरकार ने भरोसा दिया है कि सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन नियमों में ढील नहीं दी जाएगी।
सरकार ने यह कदम ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स के कारण हुए भारी आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए उठाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश में करीब 45 करोड़ लोग इन गेम्स में फंसे हुए हैं और पिछले एक साल में लगभग 20,000 करोड़ रुपये गंवा चुके हैं। विशेषकर बच्चे, युवा और बेरोजगार इस खेल में तेजी से शामिल हो रहे थे। सरकार का उद्देश्य लोगों को इन आर्थिक नुकसान से बचाना और समाज में फैल रही समस्याओं को रोकना है।