बिहार : अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करते दो धराएं, लाइसेंस रद्द और प्रतिष्ठान सील 

औरंगाबाद: अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री को लेकर दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ जिला कृषि पदाधिकरी संदीप राज के निर्देश पर कार्रवाई की गई है. पहला मामला सदर प्रखंड के रजोई के समीप मां शैलपुत्री खाद भंडार की है, जहां अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री की जा रही थी, सूचना पर कार्रवाई के फलस्वरूप उर्वरक वितरण अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है.

वहीं दूसरी मामला ओबरा बाजार की है, जहां अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री को लेकर किसान खाद भंडार के खिलाफ कार्रवाई की गई. इस दौरान उर्वरक वितरण अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए प्रतिष्ठान से विक्रय पर रोक लगा दी गई है. जिला कृषि पदाधिकरी संदीप राज ने बताया कि सरकार किसानों को उचित दर पर और समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. यह कार्रवाई किसानों के हितों की रक्षा के लिए की गई है. किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रत्येक विक्रेता को क्रय-विक्रय रजिस्टर,

स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखना होगा. मूल्य सूची एवं उपलब्ध स्टॉक की जानकारी दुकान पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी. किसानों की किसी भी शिकायत पर त्वरित जांच की जाएगी. दोषी पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि उर्वरकों का क्रय अपनी जोतबही एवं फसल की संस्तुति के अनुसार ही करें. यदि किसी विक्रेता द्वारा उर्वरक की बिक्री निर्धारित दरों से अधिक पर की जाती है या उर्वरक के साथ अन्य कम प्रचलित उत्पादों की टैगिंग की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में जिला कृषि पदाधिकरी संदीप राज, जिला उद्यान पदाधिकारी श्रीकांत , सहायक निदेशक (रसायन) दीपक कुमार सहित अन्य शामिल थे.

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