मैहर नवरात्रि मेले में मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

मैहर : मां शारदा धाम मैहर में शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं.हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां शारदा देवी के दर्शन करने पहुंचेंगे.श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.यह आदेश 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा.

अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) दिव्या पटेल ने नागरिक सुरक्षा संहिता 223 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है उन्होंने स्पष्ट किया कि नवरात्रि पर्व के दौरान नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.ऐसे में मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री या उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
एसडीएम ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

 

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.इसके लिए पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीमों को निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा.

प्रशासन ने आदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है.इसे समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा.साथ ही नगर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बाजारों और चौराहों पर आदेश की प्रतियां चस्पा की जाएंगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए भी नगरवासियों और दुकानदारों को नियमों की जानकारी दी जाएगी.

उल्लेखनीय है कि नवरात्रि के दौरान मैहर नगर में देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत न हो, इसके लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है.

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