गाजीपुर: बेटी की गवाही पर पिता को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर: जनपद न्यायालय के एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने आज एक हत्या आरोपी पति को उसकी ही 8 साल की मासूम बेटी की गवाही आजीवन कारावास की सजा के साथ ही ₹100000 जमाने की सजा सुनाई सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया.

शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मामला साल 2022 का बरेसर थाना अंतर्गत एक गांव का था जहां का रहने वाला सत्येंद्र राम जो शराब के नशे में होने के बाद अपनी पत्नी को आए दिन मारा पीटा करता था और घटना वाले दिन भी घर के राशन का पैसा लेकर राशन लाने बाजार गया और वहां पर शराब पीकर वापस जब अपने घर आया तो पत्नी ने राशन की बात पूछी तब उसने गुस्से में आकर पास में रखे फावड़े और अन्य हथियारों से पिटाई कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई. उस वक्त उसकी 8 साल की बेटी निधि जो इस पूरे हत्याकांड की गवाह थी और उसने इस मामले में अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य दिया और बेटी की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

इस मामले में न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखलाते हुए आरोपी से ₹100000 जमाने की राशि को उसके ही तीन बच्चों में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया है. वही इस मामले में न्यायालय ने जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि शासन के द्वारा चलने वाली सभी तरह की योजनाओं का इन बच्चों को लाभ दिया जाए क्योंकि मां उनकी पहले ही मृत हो चुकी है और पिता अब आप में जेल की सलाखों में है.

 

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