सनकी युवक ने गांव के किसान को हंसिया से काटा, बालोद न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई

बालोद: जिला कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ ने हत्या के आरोपी टीकेश कुमार तुमरेकी (22वर्ष) निवासी कोरगुड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषी को उम्रकैद के साथ 100 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है.

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक सनद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 12 अप्रैल 2024 को प्रार्थी भरतलाल देवांगन ने बालोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. प्रार्थी के अनुसार उनके पिता फगुवा राम सुबह साइकिल से घर का गोबर-कचरा फेंकने निकले थे, लेकिन देर तक घर नहीं लौटे. तलाश के दौरान नहर पार उनकी साइकिल मिली और खेत में उनका शव पड़ा मिला. सिर धड़ से अलग था और पैर में गहरी चोट थी.

पुलिस ने मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान आरोपी टीकेश तुमरेकी को कोंडागांव से गिरफ्तार किया गया. उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हंसिया भी बरामद किया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी सनकी प्रवृत्ति का था, गांजा पीने का आदी था और पहले भी महिला व परिजनों पर हंसिया से हमला कर चुका था.

घटना वाले दिन खेत में कहासुनी के बाद उसने किसान पर हंसिया से हमला कर गला रेत दिया और फरार हो गया था. वह रिश्तेदारों के यहां छिपा हुआ था. सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस ने पांच दिन में आरोपी को पकड़ लिया. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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