गाड़ियों पर जाति लिखने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, थानों में भी नाम के आगे से हटेगी जाति,डीआईजी अजय साहनी का आदेश

बरेली : इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बरेली रेंज में एक्शन शुरू हो गया है कोर्ट ने जाति का उल्लेख संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया इसके बाद योगी सरकार ने जातिगत रैलियों पर पाबंदी लगाई है अब डीजीपी के आदेश पर बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने चारों जिलों की पुलिस को सख्त निर्देश दिया है गुरुवार से सभी जिलों में गाड़ियों की सघन चैकिंग होगी वाहनों पर जातिगत स्लोगन लिखे होंगे उन्हें हटाया जाएगा.

डीआईजी अजय साहनी ने बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी की ओर से आदेश जारी किया गया है इसी क्रम में बरेली रेंज के चारों जिलों में अभियान चलाया जाएगा किसी प्राइवेट सरकारी वाहन पर जाति का उल्लेख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा डीआईजी ने कहा कि थाने में लगे नोटिस बोर्ड प्रपत्र या किसी भी दस्तावेज पर नाम के आगे जाति का जिक्र नहीं होगा यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है साथी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वाहनों पर जाति लिखना अपराध है.

अजय साहनी ने साफ कहा कि अगर आदेश ब का पालन नहीं किया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी.इसके अलावा जाति के आधार पर होने वाले सम्मेलन और रैलियों पर रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं.

 

डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश और शासन स्तर से मिलें निर्देश के बाद बरेली रेंज में विशेष अभियान चलाया जा रहा है किसी वाहन चाहे प्राइवेट हो या सरकारी उसपर जाति लिखना पूरी तरह प्रतिबंधित है थानों में भी नोटिस बोर्ड प्रपत्र और दस्तावेजों के नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं होगा यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

ऐसा करना अपराध है अगर इसके बावजूद कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.इसके साथ ही जातिगत रैली और सम्मेलनों को भी रोकथाम के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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