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बलिया कोर्ट का बड़ा फैसला: गैंगरेप और ब्लैकमेल करने वाले 3 दोषियों को 25 साल की सजा

 

यूपी : बलिया में कोर्ट ने तीन ऐसे आरोपियों को सजा सुनाई है जिनके द्वारा एक नाबालिक लड़की के साथ न केवल रेप किया गया बल्कि वीडियो बना कर ब्लैकमेल भी किया गया है.कोर्ट ने दो आरोपियों को 25-25 साल की सजा और अर्थ दण्ड लगाया है वही तीसरे आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा और अर्थदंड से दण्डित किया है.

घटना 2024 की बताई जा रही है.थाना मनियर में पीड़िता की मां द्वारा तीन युवकों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था.आरोप था कि मेरी पुत्री के साथ बदमाशों के द्वारा बलात्कार कर वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर भेज कर ब्लैकमेल किया गया.मामले में पुलिस ने गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

एसपी के निर्देश पर OPERATION CONVICTION” के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के इस मामले में तीनो आरोपी इरशाद अंसारी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000रुपये, ध्रुव नारायण सिंह को 5 वर्ष का सश्रम कारावास 22000 रुपये तथा सोनू ठाकुर को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से कोर्ट ने दण्डित किया है.न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-08 द्वारा तीनो आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

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