अगर आप भी दिवाली और छठ पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है. 1 अक्टूबर से ट्रेन टिकट बुकिंग का नया नियम लागू हो रहा है. यह नियम पहले सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था, लेकिन अब जनरल रिजर्वेशन टिकट पर भी लागू होगा.
दरअसल, रेल टिकट की बुकिंग में धांधली रोकने के उद्देश्य से इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला किया है और इसके तहत 1 अक्टूबर 2025 से नियमों में बदलाव होने जा रहा है. नए नियम के तहत रिजर्वेशन खुलने के बाद पहले 15 मिनट में सिर्फ ऐसे लोग ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे, जिनका आधार (Aadhaar) वेरिफिकेशन हो चुका है. अभी ये नियम सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग पर ही लागू है.
रिजर्वेशन टिकट का ये नियम IRCTC वेबसाइट और ऐप पर लागू होगा, जबकि कंप्यूटरीकृत PRS काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए टाइम या प्रोसेस पहले की तरह ही लागू रहेगा. 1 अक्टूबर से आधार वेरिफाइड अकाउंट को ही प्राथमिकता दी जाएगी. पहले 15 मिनट तक वेरिफाइड आधार अकाउंट को छोड़कर और किसी को भी बुकिंग की अनुमति नहीं होगी.
रेलवे ने क्यों लागू किया ये नियम?
इस नियम का मेन मकसद टिकट दलाली पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि टिकट वेरिफाइड यूजर्स तक ही पहुंचे. आधार अथेंटिफिकेशन यूजर्स तक ही पहले ऑनलाइन बुकिंग को सीमित करके, भारतीय रेलवे टिकट आवंटन में पादर्शिता लाना चाहता है और थोक बुकिंग को कम करना चाहती है. ताकि सही यात्रियों तक रेलवे की सुविधा पहुंच सके.
रेलवे के आदेश में क्या कहा गया?
रेलवे बोर्ड ने सोमवार को इस मामले में एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में कहा गया कि रिजर्व सिस्टम का लाभ आम उपयोगकर्ता तक पहुंचे और टिकट दलालों की ओर से इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए रिजर्वेशन टिकट बुकिंग पर फैसला लिया गया है. 1 अक्टूबर से जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान सिर्फ आधार अथेंटिक यूजर्स ही भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट या इसके ऐप के माध्यम से रिजर्व जनरल टिकट बुक कर सकेंगे.
तत्काल टिकट पर जुलाई से ये नियम
गौरतलब है कि यह नया नियम तब पेश किया गया है, जब रेलवे ने जुलाई से तत्काल टिकट के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है. 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी हो गया है. यह नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप दोनों पर लागू है.