Left Banner
Right Banner

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर भृत्य अनुराग चौहान की सेवा समाप्ति का कलेक्टर ने दिया आदेश…

कलेक्टर  रोहित व्यास द्वारा लगभग पाँच माह तक बिना पूर्व सूचना के अनधिकृत अनुपस्थिति पर विभागीय जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए, कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, जशपुरनगर में पदस्थ निलंबित भृत्य अनुराग चौहान की सेवा समाप्त का आदेश जारी कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार  अनुराग चौहान 20.01.2023 से 13.06.2023 तक बगैर सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। जिन्हें कार्यालय उप संचालक कृषि जशपुर एवं कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी जशपुरनगर के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए, कार्यपर उपस्थित होने एवं अनुपस्थिति के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु  अनुराग चौहान द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए, जिसके कारण  अनुराग चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं   अनुराग चौहान द्वारा आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
उक्त प्रकरण की जांच के लिए जिला विभागीय जांच अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी एवं उप संचालक कृषि जशपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्ति किया गया था।  जांचोपरांत दिनांक 24.06.2024 को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण के दस्तावेज, साक्ष्यों के बयान, अपचारी कर्मचारी का प्ली का परिशीलन करने पर पाया गया कि शासन पक्ष के गवाहों के बयान के अनुसार उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।  श्री अनुराग चौहान द्वारा अधिरोपित आरोप को स्वीकार किया गया है तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का कोई सूचना कार्यालय को नहीं दिया गया। इस प्रकार अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती गई जो छग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के विपरीत है। उपरोक्त आधार पर विभागीय जांच अधिकारी द्वारा आरोप पूर्ण रूप प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया है।
अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप  विभागीय जांच के संबंध में अंतिम अवसर प्रदान किया गया जिसपर कर्मचारी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। जिसके उपरांत अनुराग चौहान को शासकीय सेवकों के विरूद्ध सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा पदच्युत करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Advertisements
Advertisement