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महिलाओं की नाइट शिफ्ट, 24 घंटे काम की परमिशन… बिजनेस को आसान बनाने के लिए ओडिशा में हुए कई बदलाव

ओडिशा सरकार ने बिजनेस की सरलता बढ़ाने और राज्य में ज्यादा रोजगार के मौकों को लाने के लिहाज से कई अहम बदलाव किए हैं.इन बदलाव में सबसे ज्यादा काम के घंटों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है. महिलाएं भी इस बदलाव का हिस्सा हो सकें इसके लिए महिला कर्मचारियों को रात के समय में यानी रात की शिफ्ट में भी काम करने की परमिशन दी है.

इन बदलावों में काम के घंटों को बढ़ाने के लिए जो भी ऑफिस होंगे, वहां साल भर 24×7 काम करने का ऑप्शन दिया गया है. यानी अब से 24 घंटे 7 दिन और साल के 12 महीने काम किया जा सकेगा. ओडिशा मंत्रिमंडल की तरफ से दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 (Shops and Commercial Establishments Act, 1956), फैक्ट्री अधिनियम (Factories Act) के लिए आए प्रस्तावों संशोधन को मंजूरी दी गई है.

20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले ऑफिस में

इन बदलावों के बाद, 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले किसी भी कॉमर्शियल या बिजनेस से जुड़े सेक्टर को दिन-रात के लिए विशेष अनुमति नहीं लेना होगा. यहां कर्मचारियों के हर दिन के काम के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है. इसमें 30 मिनट का ब्रेक शामिल किया गया है.

मुख्यमंत्री मोहन माझी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि ये सुधार छोटे बिजनेस करने वालों का बोझ कम करेंगे. उन्होंने कहा कि इससे उन्हें नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से काफी राहत मिलेगी. जाहिर है कि इन्हें पूरा करने के लिए उनका समय, पैसा और संसाधन खर्च होता था. ये फैसला उद्यमियों को प्रोत्साहन देगा, जिससे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. साथ ही कर्मचारियों के कल्याण को भी सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि यह कर्मचारियों की आय को बढ़ाएगा क्योंकि इससे ज्यादा ओवरटाइम काम की अनुमति मिलेगी और संगठित क्षेत्र तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम के अधिक अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि संशोधनों के साथ,कॉमर्शियल और बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को अब महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी.

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