दिल्ली हाई कोर्ट ने तेलगू एक्टर नागार्जुन के पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने नागार्जुन के नाम, उनकी आवाज, इमेज, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी सभी चीज़ों के उनकी सहमति के बिना हो रहे व्यवसायिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने नागार्जुन की याचिका में पक्षकार बनाई गई विभिन्न वेबसाइट को उनके नाम, इमेज और व्यक्तित्व से जुड़ी सभी चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद ये वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डीपफेक, फेस मॉर्फिंग जैसी किसी नई तकनीकी का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी.
कोर्ट ने और क्या कहा?
आदेश के मुताबिक, कोर्ट ने सभी वेबसाइट को 72 घंटे में याचिका में दिए गए सभी URL लिंक को हटाने, ब्लाक करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी के पर्सनालिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल न केवल उनके आर्थिक हितों को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान के साथ जीने के अधिकार का भी हनन करता है.
नागार्जुन इंटरनमेंट इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम हैं. उनके चाहने वाले लोगों की बड़ी तादाद है. अगर उनके नाम, आवाज का कमर्शियल इस्तेमाल होता है तो इससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति ही बनेगी.