राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बार-पब और होटलों के संचालन पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। आबकारी विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी बार को रात 12 बजे के बाद खुला पाया गया तो उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित बार का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी होगी।
आबकारी आयुक्त ने बुधवार को प्रदेशभर के बार संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट किया कि तय नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए। बैठक में अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि यदि उनकी लापरवाही से नियमों का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।
पिछले कुछ दिनों से रायपुर और अन्य शहरों में बार-पब देर रात तक खुले रहने की शिकायतें मिल रही थीं। इसको लेकर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में नाइट लाइफ को लेकर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि आबकारी अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और नियम तोड़ने वाले संचालकों पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। अगर किसी जगह पर देर रात शराब परोसी गई या बार खुले मिले तो सीलिंग की कार्रवाई तुरंत होगी और उस पर कोई राहत नहीं दी जाएगी।
सरकार का यह कदम प्रदेश में बढ़ते अपराध और सुरक्षा कारणों से भी जोड़ा जा रहा है। देर रात बार खुले रहने से अक्सर झगड़े और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आती रही हैं। इस वजह से प्रशासन ने नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया है।
बार संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे ग्राहकों को समय पर बाहर निकालें और रात 12 बजे तक संचालन बंद कर दें। नियम तोड़ने पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।