Left Banner
Right Banner

महाराष्ट्र में दुकानें और होटल रह सकेंगे 24 घंटे खुले, शराब दुकानें अलग

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में दुकानों, होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने-बंद होने के समय में बड़ी राहत दी है। उद्योग विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब ये प्रतिष्ठान 24 घंटे खुल सकते हैं। हालांकि, शराब बेचने वाले स्थान जैसे बार, पब, डिस्को और वाइन शॉप्स इस छूट के दायरे में नहीं आते।

सरकार ने यह कदम कर्मचारियों के कामकाजी घंटे और छुट्टियों का ध्यान रखते हुए उठाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को हर सप्ताह 24 घंटे की छुट्टी मिलनी अनिवार्य है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे काम करने में सरकारी पाबंदी और समय सीमा की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

इस बदलाव से गैर-शराब वाले व्यवसाय बिना समय की चिंता के संचालन कर सकेंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को आदेश सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और सभी संबंधित विभागों को भेजा गया है।

हालांकि, पहले से शराब बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर समय की पाबंदी लागू रहेगी। 2017 और 2020 की अधिसूचनाओं के अनुसार बार, डिस्को, परमिट रूम, हुक्का पार्लर और राज्य के विभिन्न हिस्सों में सिनेमा हॉल के खुलने-बंद होने का समय तय है और वही लागू रहेगा। पहले थिएटर और सिनेमा हॉल भी 24 घंटे के दायरे में शामिल थे, लेकिन अब उन्हें इस सूची से बाहर रखा गया है।

अधिनियम की धारा 11 के तहत राज्य सरकार को अधिकार है कि वह किसी क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित कर सकती है। इस अधिकार के तहत ही उद्योग विभाग ने यह नई छूट प्रदान की है।

सरकार का यह निर्णय व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। अब लोग रात के समय भी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे और व्यवसायिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी।

Advertisements
Advertisement