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दो ट्रॉली बैग में छिपा रखा था साढ़े 6 करोड़ का गांजा, IGI एयरपोर्ट पर ऐसे धरे गए

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. उसने एयरपोर्ट पर 6.5 करोड़ का गांजा जब्त किया है. 28 सितंबर को बैंकॉक से आए दो भारतीय नागरिकों को स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया और ड्यूटी पर मौजूद सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनके व्यक्तिगत और सामान की तलाशी के लिए एक्स-रे के लिए उन्हें दूसरे स्थान पर भेज दिया. इसके बाद उनके ओर से ले जाए जा रहे नीले और मैरून रंग के ट्रॉली बैगों की जांच की गई.

जांच के दौरान 13 काले और पारदर्शी रंग के पॉलीथीन पैकेट मिले, जिनमें हरे रंग का मादक पदार्थ था. कार्रवाई के दौरान गांजा (मारिजुआना) होने का संदेह हुआ, जिसका वजन 6,554 ग्राम (शुद्ध वजन) था, जैसा कि एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया है. आरोपी बैंकॉक से फ्लाइट नंबर TG-323 के जरिए दिल्ली पहुंचे थे.

दिल्ली कस्टम्स ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आईजीआई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक नीले रंग और एक मैरून रंग के ट्रॉली बैग में रखे 13 काले और पारदर्शी रंग के पॉलीथीन पैकेटों में छुपाए गए हरे रंग के एनडीपीएस पदार्थ मारिजुआना की तस्करी का मामला दर्ज किया है. स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर दो भारतीय नागरिक बैंकॉक से उड़ान संख्या TG 323 के जरिए टर्मिनल-3 पर 28 सितंबर को पहुंचे. ड्यूटी पर मौजूद सीमा शुल्क अधिकारियों की ओर से उनके व्यक्तिगत और सामान की तलाशी के लिए पैक्स को ग्रीन चैनल पर डायवर्ट किया गया.’

किन धाराओं दर्ज हुआ केस?

उन्होंने कहा, ‘यात्रियों की ओर से ले जाए जा रहे नीले और मैरून रंग के ट्रॉली बैग की जांच करने पर 13 काले और पारदर्शी रंग के पॉलीथीन पैकेट मिले, जिनमें हरे रंग का मादक पदार्थ था. कुल वजन 6554 ग्राम था. जब इस पदार्थ का टेस्ट किया गया, तो प्रथम दृष्टया यह गांजा प्रतीत हुआ. मादक पदार्थ की कीमत लगभग 6.5 करोड़ रुपए है. इस मामले में यह स्पष्ट था कि पैक्स ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20, धारा 23 और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध किया था. पैक्स को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया है. मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया है.’

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