कवर्धा: लोहारीडीह कांड के 16 आरोपियों को 03 महीने बाद बुधवार को जमानत मिल गई. जिसके बाद देर रात आरोपियों को जेल से रिहा किया गया है. साथ ही 07 महिला आरोपियों को भी दुर्ग जेल से रिहा किया गया है. अब भी घटना के 54 आरोपी जेल में ही बंद हैं. जिनकी जमानत नहीं हो पाई है. ये वो आरोपी हैं जिनका आगजनी हत्याकांड में शामिल होने का पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था, जिसके कारण न्यायालय ने इन लोगों पर दर्ज 04 प्रकरण से मुक्त किया था. इन पर सिर्फ एक पुलिस पर पथराव करने का एक मामला दर्ज था.
85 दिन बाद मिली जमानत : पुलिस ने लोहारीडीह कांड के सभी आरोपियों पर पांच अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. जिसमें रघुनाथ साहू के मकान में आगजनी, हत्या और पुलिस पर मारपीट और पथराव का मामला दर्ज था. लेकिन एसआईटी की जांच टीम ने जांच में बुधवार को रिहा हुए लोगों का आगजनी में शामिल होने और रघुनाथ साहू की हत्या में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला. जिसके कारण पहले पुलिस ने 14 नवंबर को न्यायालय से निवेदन कर इन पर दर्ज हत्या आगजनी के चार अपराध से मुक्त करने की अपील की थी. जिसे कोर्ट ने 19 नवंबर को खारिज कर दिया था.इसके बाद परिजनों ने उच्च न्यायालय में अपील किया थी तब कोर्ट ने उन पर दर्ज 04 प्रकरण से मुक्त कर दिया था जिससे इनको जमानत मिलने में आसानी हुई.
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15 सितंबर को हुई थी घटना : कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना अंतर्गत लोहारीडीह गांव में शिव प्रसाद उर्फ कचरु साहू के मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या की आशंका में रघुनाथ साहू के मकान में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी थी.इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया था.इस मामले में पुलिस ने 161 लोगों पर नामजद पांच एफआईआर दर्ज कर 33 महिला समेत 69 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसमें से एक आरोपी की जेल में मौत हो गई थी. 23 आरोपियों को जमानत मिल गई.वहीं 54 आरोपी अब भी जेल में हैं. जबकि 98 आरोपी फरार चल रहे हैं.