BREAKING : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए व्यय सीमा निर्धारित, राजपत्र में अधिसूचना जारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय चुनावों के लिए अधिकतम व्यय सीमा की अधिसूचना जारी कर दी है. जो अब छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है. यह सीमा विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है.

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  • नगर पालिका निगम: जिन नगर निगमों की जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, वहां चुनाव में अधिकतम आठ लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। वहीं, जिन नगर निगमों की जनसंख्या तीन लाख से कम है, उनके लिए यह सीमा पाँच लाख रुपए तय की गई है।
  • नगर पालिका परिषद: इस श्रेणी के लिए चुनावी व्यय की सीमा दो लाख रुपए निर्धारित की गई है।
  • नगर पंचायत: इस श्रेणी में चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा 75 हजार रुपए रखी गई है।

यह व्यय सीमा राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्धारित की है, ताकि चुनावों के दौरान व्यय की पारदर्शिता बनी रहे और चुनावी प्रक्रिया में अनुशासन का पालन किया जा सके. इस फैसले से उम्मीदवारों को चुनावी खर्चों में नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी और चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा.

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