खैरागढ़ : सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप के न्यायालय ने खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के मामले में पास्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. एजीपी ज्ञानदास बंजारे ने बताया की मामला बकरकट्टा थाना में दर्ज अपराध जिसमें आरोपी जग्गा उर्फ बुद्धू ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप था.
न्यायालय ने इस मामले में विस्तार से सुनवाई की और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को 363 में सात साल के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.
इसके अलावा, आरोपी को पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा भी सुनाई गई है. न्यायलय ने कहा की यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करेगा और उन अपराधियों के लिए एक कड़ी चेतावनी होगी जो नाबालिगों के साथ अपराध करते हैं.