10 साल की मासूम के साथ मजार पर किया था छेड़खानी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

उत्तर प्रदेश: मोहम्मदाबाद के शाहनिंदा पीर की मजार, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है और यहां पर मुसलमान ही नहीं हिंदू समाज के लोग भी श्रद्धा के मध्य नजर पहुंचते हैं. कुछ यही सोच कर साल 2017 में नोनहरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला अपने 10 साल की बेटी के साथ उक्त मजार पर गई थी. रात में वहीं पर सो गई और उसी रात में मजार के ही सेवादार के पुत्र ने 10 साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत का प्रयास किया.

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उस समय बेटी की मां जग गई और उसके बाद उसने 100 नंबर को फोन कर पुलिस बुलाया और सेवादार के पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें आज विशेष न्यायाधीश पास्को प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने नाबालिक पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल के कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अभियोजन के अनुसार, थाना नोनहरा एक गांव निवासी ने थाना मोहम्दाबाद में इस आशय की तहरीर दिया कि 30 अप्रैल 2017 को अपनी पत्नी और नाबालिग पुत्री को लेकर मोहम्दाबाद के शाहनिंदा मजार पर गया था और परिवार के साथ मजार पर सोया था. रात 3 बजे मजार का सेवादार नसीम मेरी नाबालिक पुत्री को गलत नीयत से उसका कपड़ा उतारने लगा, इतने में लड़की शोर की तब तक नीद खुल गई.

हम लोगों के शोर पर नसीम भाग गया, वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 5 गवाहों को पेश किया. शुक्रवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया.

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