चाकू से हमला कर 14 साल के बच्चे को मिट्टी में दबाया, 5 साल बाद आरोपी को मिली 10 साल की सजा

इटावा : विशेष न्यायालयों ने सोमवार को अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई.पहले मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अंकुर शर्मा ने पांच साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी अनिल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.आदेशानुसार जुर्माने की आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी.

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मामला सैफई थाना क्षेत्र के हैवरा गांव का है, जहां 17 मई 2020 को 14 वर्षीय मोहित पर चाकू से हमला कर उसे गीली मिट्टी में दबा दिया गया था.ग्रामीणों की सूचना पर परिजन पहुंचे और घायल बालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

 

दूसरे मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे ने 19 साल पुराने लूटकांड में आरोपी राजपाल को 7 वर्ष की कैद और 2 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया. यह घटना 7 दिसंबर 2006 की है, जब महेवा निवासी बैंक ग्राहक से 25 हजार रुपये लूटने का प्रयास किया गया था.पुलिस जांच के बाद दोनों आरोपियों पर मुकदमा चला और सुनवाई में राजपाल को दोषी पाया गया.

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